पत्रकार संतोष साहू , सारंगढ़ बिलाईगढ़:- आरोपी का नाम — मनहरण पाटले पिता श्याम सुंदर पाटले उम्र 45 वर्ष साकिन टुंडरी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ-बिलाईगढ़ (छ०ग०)
आपको बता दें कि जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा के द्वारा जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को जुआ, सट्टा, शराब, अवैध मादक पदार्थ गांजा में संलिप्त व्यक्तियों के उपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है इसी कड़ी में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान् अति० पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कमलेश्वर प्रसाद चंदेल एवं एसडीओपी श्री विजय ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन में मुखबीर की सुचना पर 25 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 01 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है
प्रकरण
में
दिनांक 23.10.2024 को
ग्राम
टुंडरी
में
अवैध कच्ची
महुआ
शराब
बिक्री होने
की
बार-बार
सुचना
मिल
रही
थी जो
मुखबीर
की
सुचना
पर
हमराह
स्टॉफ
के
ग्राम
टुंडरी
जाकर आरोपी
मनहरण
पाटले
पिता
श्याम
सुंदर
पाटले
उम्र
45
वर्ष
साकिन
टुंडरी
थाना
बिलाईगढ़ जिला
सारंगढ-
बिलाईगढ़ (छ०ग०)
के
निवास
पर
दबिश
दिये
थे
जो
आरोपी
अपने
घर के
पीछे
बाड़ी
में
अवैध
कच्ची
महुआ
शराब बिकी करते मिला जो उसके कब्जे से एक सफेद रंग के प्लास्टिक बोरी के अंदर प्लास्टिक झिल्ली में रखा अवैध हाथ भट्ठी का बना कच्ची महुआ शराब कुल 25 लीटर मिला जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर आरोपी के विरुद्ध थाना बिलाईगढ़ में अप०क्र०-296/2024 धारा 34 (2). आबकारी एक्ट कायम कर मामला विवेचना में लिया गया एवं आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराते हुये विधिवत् गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के आरोपी को आज दिनांक 23.10.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। इस प्रकार थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध बिलाईगढ़ पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही जारी रहेगी
संपूर्ण
कार्यवाही
में
थाना
प्रभारी
प्रमोद
यादव,
सउनि
विमला,
प्र
आर
निशांत
दुबे,
आर
विमल,
अनिल,
महिला
आर
प्रीति
खड़िया
शामिल
रहे